Sharjeel Imam को दिल्ली दंगों से संबंधित राजद्रोह मामले में जमानत मिली
दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को छात्र नेता Sharjeel Imam को 2020 के दंगों के मामले में साक्षात्मक जमानत दी। Sharjeel Imam को देशद्रोह और अवैध गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, Sharjeel Imam को अब भी अन्य मामलों में कैद में रहना होगा।
Sharjeel Imam का दावा था कि जिस केस में उनके खिलाफ मामला चल रहा है, उसमें लागू धाराओं के तहत अधिकतम सजा 7 वर्ष है, जिसमें से उन्होंने पहले से ही आधा समय सेवा कर लिया है। इसलिए, उन्हें साक्षात्मक जमानत प्रदान की जानी चाहिए।
जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की एक बेंच ने Sharjeel Imam की जमानत की याचिका को स्वीकार किया। उन्होंने इस मामले में स्थानीय अदालत के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका को चुनौती दी थी। Sharjeel Imam के पक्ष को वकील तालिब मुस्तफा और अहमद इब्राहिम ने वकालत की। दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधि राजत नायर थे।
यहां तक कि नायर ने कहा कि Sharjeel Imam ने अभी तक आधी सजा का सेवन नहीं किया है।
Sharjeel Imam को दिल्ली पुलिस के विशेष शाखा द्वारा FIR 22 के तहत दर्ज किया गया था। प्रारंभ में मामला देशद्रोह के लिए दर्ज हुआ था, बाद में UAPA की धारा 13 लागू की गई थी।